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जिला जेल चास सहित अन्य स्थानों में विधिक जागरूकता एवं जनहित कार्यक्रम का आयोजन

बोकारो: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष बोकारो जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो द्वारा विभिन्न स्थलों पर विधिक जागरूकता एवं जनहित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

Jail

प्रातः 10 बजे जिला जेल चास में एक सघन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को नालसा द्वारा समयपूर्व रिहाई (Pre-Mature Release of Prisoners) संबंधी निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही रिट याचिका संख्या 1082/2020, सुहास चकमा बनाम भारत संघ के आलोक में बंदियों के अधिकारों, विधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता, जमानत मिलने के बावजूद रिहाई नहीं होने की स्थिति तथा आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे बंदियों की पहचान करना भी था जिन्हें विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है अथवा जिन्हें जमानत आदेश के बावजूद रिहाई नहीं मिल सकी है।

11 बजे प्लेस फॉर सेफ्टी/सहयोग विलेज, चास में एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में NALSA (Child Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024, NALSA JAGRITI Scheme, NALSA DAWN Scheme, निःशुल्क विधिक सहायता तथा मध्यस्थता (Mediation) से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, संरक्षण गृह में रह रहे व्यक्तियों तथा संबंधित हितधारकों को उपलब्ध विधिक अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

उक्त कार्यक्रमों में मनोरंजन कुमार न०-1, सी.जे.एम., बोकारो, भव्या सुमन, सहायक LADC, संतोष श्रीवास्तव, सहायक LADC,   पारा लीगल वालिंटियर्स, सुखदेव शर्मा, अमलेश कुमार टुडू, (जेल पीएलवी), यदु महतो, तथा रतिलाल कुंभकार ने सक्रिय सहभागिता निभाई। उपस्थित टीम सदस्यों ने प्रतिभागियों एवं लाभुकों को सरल भाषा में विधिक सहायता तथा नालसा योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो द्वारा संचालित इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित, निरुद्ध एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले वर्गों तक विधिक सेवा की पहुँच सुनिश्चित करना है। प्राधिकार ने पुनः यह संदेश दिया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से न्याय तक पहुँच को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

उक्त आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बोकारो द्वारा दी गई।

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