गोमिया। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया थाना क्षेत्र के न्यू माइन्स स्वांग में करीब दो वर्ष पूर्व हुई एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में प्राप्त फॉरेंसिक रिपोर्ट और चिकित्सकीय मंतव्य के आधार पर मृतक की पत्नी पर ही उसे जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में गोमिया थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी खुशबु देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया है।

आवेदन के अनुसार, 29 जून 2024 की शाम करीब चार बजे न्यू माइन्स स्वांग निवासी प्रदीप कुमार सिंह (लगभग 27 वर्ष), पिता तिलक सिंह, सीसीएल वीटीसी प्रशिक्षण से लौटने के बाद घर में खाना खाकर अपने कमरे में सो गए थे। करीब शाम 5:30 बजे उनकी पत्नी खुशबु देवी की नींद खुली, तो प्रदीप की तबीयत खराब होने अथवा आकस्मिक रूप से मौत होने की बात सामने आई। घटना के बाद गोमिया थाना में यूडी कांड संख्या 16/24, दिनांक 30 जून 2024 दर्ज कर मामले की जांच का जिम्मा पुअनि मनीष कुमार को सौंपा गया था।
जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण और गवाहों के बयान
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान जांचकर्ता पुअनि मनीष कुमार के साथ सअनि संजय कुमार मंडल एवं सअनि बिनोद कुमार मुंडा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा मृतक की पत्नी सहित संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए।
जांच के क्रम में मृतक के शव का पोस्टमार्टम अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट में कराया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित रखे गए विसरा को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, होटवार, रांची भेजा गया था।
फॉरेंसिक जांच में एल्युमिनियम फॉस्फाइड मिलने का दावा
पुलिस आवेदन में उल्लेख किया गया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, होटवार, रांची से ज्ञापांक 5593/गो, दिनांक 05 नवंबर 2024 तथा DFSL No.-3067/2024 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इसमें मृतक के विसरा में एल्युमिनियम फॉस्फाइड नामक अत्यधिक जहरीला पदार्थ पाए जाने की बात कही गई है।
इसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट के उपाधीक्षक द्वारा पत्रांक 454, दिनांक 18 सितंबर 2025 को दिए गए चिकित्सकीय मंतव्य में प्रदीप कुमार सिंह की मृत्यु का कारण जहर खाने से होना बताया गया है।
गवाहों के बयानों में पत्नी पर लगाया गया आरोप
जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए। आवेदन में जिन गवाहों के नाम का उल्लेख है, उनमें कुलदीप कुमार, गीता देवी, विमला देवी, मंजु देवी, गुड़िया कुमारी और पूनम देवी शामिल हैं।
आवेदन के मुताबिक, इन गवाहों ने अपने-अपने बयान में मृतक प्रदीप कुमार सिंह को उसकी पत्नी खुशबु देवी द्वारा कथित रूप से जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। गवाहों के अनुसार घटना के समय पति-पत्नी दोनों घर में मौजूद थे।
पुलिस आवेदन में खुशबु देवी का वर्तमान पता आवास संख्या NMP-140, न्यू माइन्स, थाना गोमिया, जिला बोकारो तथा स्थायी पता ग्राम गुन्डरो, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग बताया गया है। उनका मायका नावाडीह थाना क्षेत्र के ठठेया टांड़ में बताया गया है।
आवेदन में कहा है कि जांच के दौरान प्राप्त फॉरेंसिक रिपोर्ट, चिकित्सकीय मंतव्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मृतक प्रदीप कुमार सिंह की मौत को सामान्य अथवा आकस्मिक मौत नहीं माना जा सकता। आवेदन में खुशबु देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
आवेदन के साथ पूर्व में दर्ज यूडी कांड संख्या 16/24 की कांड दैनिकी की मूल प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विधि विज्ञान प्रयोगशाला होटवार की जांच रिपोर्ट तथा अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट के उपाधीक्षक का चिकित्सकीय मंतव्य संलग्न की गई है।
फिलहाल मामला प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आवेदन के स्तर पर है। पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जानी है। मामले में आरोपों की पुष्टि प्राथमिकी एवं आगे की पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।


















