गोमिया: गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को चतरोचट्टी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और मेडिकल उपरांत उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

घटना का विवरण:
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी पेजुआ निवासी रोहित महतो उर्फ़ पतलू (28) ने 21 अप्रैल को अपने रिश्तेदारों (चचेरे भाई) होरिल महतो, गंगा महतो की मदद से नाबालिग को बहला-फुसलाकर चिडवा नदी के पास से बोलेरो में अपने साथ भगा ले गया था। प्रकरण में वहीं के गणेश महतो, मुकेश महतो व कर्री गाँव के दीपक महतो की भी संलिप्तता की बात कही थी। पीड़िता के परिजनों द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस की एक विशेष टीम ने तकनीकी सहायता (टेक्निकल सर्विलांस) और मुखबिर की सूचना के आधार पर रांची से आरोपी को पकड़ा।
पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई:
आरोपी पर अपहरण (Kidnapping) और बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसे परिजनों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस का संदेश:
थाना प्रभारी शशि शेखर ने नाबालिग के परिजनों को भरोसा दिलाया है कि मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी नाबालिग बेटियों की गतिविधियों पर नजर रखें और ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से अनजान लोगों के बहकावे में आने से बचाएं।














