गोमिया। गोमिया थाना पुलिस ने बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दर्ज कांड का सफल अनुसंधान करते हुए 24 वर्षीय युवती को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद युवती को न्यायालय में प्रस्तुत कर बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज कराया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यू माइन्स निवासी शिकायतकर्ता ने गोमिया थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 24 वर्षीय विवाहित बेटी खुशबू नेगी (खुशबू देवी) 8 जुलाई 2026 की शाम करीब 6 बजे बिना किसी को बताए घर से चली गई थी।
आवेदन में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी की पढ़ाई-लिखाई रांची में रहकर हुई है। घर से निकलने के बाद 9 जुलाई की रात करीब 10 बजे मोबाइल पर बातचीत हुई थी, जिसमें बेटी ने स्वयं को रांची में बताते हुए दो-चार दिनों में घर लौटने की बात कही थी। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और परिवार का उससे संपर्क टूट गया। वादिनी ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से अपने साथ ले गया है। इस आधार पर गोमिया थाना में कांड संख्या 92/2026, दिनांक 11 जुलाई 2026, धारा 87 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
थाना प्रभारी प्रफुल्ल महतो ने बताया कि मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक बिरसा बाड़ा ने तकनीकी साक्ष्यों एवं गुप्त सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। अनुसंधान के क्रम में पुलिस टीम ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्रवाई करते हुए युवती को सकुशल बरामद कर लिया।
बरामदगी के बाद युवती को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज कराया गया। पुलिस आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
बरामदगी दल में शामिल पुलिसकर्मी
- पुलिस अवर निरीक्षक बिरसा बाड़ा – अनुसंधानकर्ता, गोमिया थाना
- पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार – गोमिया थाना
- महिला आरक्षी सोनी कुमारी (978) – गोमिया थाना
- चौकीदार विकास कुमार – गोमिया थाना
गोमिया पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच एवं कानूनी प्रक्रिया जारी है।












