गोमिया। गोमिया थाना कांड संख्या 23/2022 दिनांक 20 फरवरी 2022 में दर्ज मामले के प्राथमिकी अभियुक्त डोली रानी डे के विरुद्ध माननीय न्यायालय से प्राप्त कुर्की अधिपत्र के आलोक में सोमवार को कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की गई। यह मामला भादवि की धारा 188, 120बी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 07 से संबंधित है।

थाना प्रभारी प्रफुल्ल महतो के अनुसार अभियुक्त साड़म बंगाली टोला निवासी डोली रानी डे पति चैतनय डे के घर पर पुलिस टीम ने विधिवत कार्रवाई की। कुर्की-जप्ती की प्रक्रिया दो स्थानीय गवाहों विजय कुमार डे एवं राकेश डे की उपस्थिति में पूरी की गई।
इस कार्रवाई में पुअनि अरुण कुमार, सअनि अखिलेश कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
कोरोना काल में सरकारी अनाज की कालाबाजारी मामले में दर्ज हुआ था कांड
बता दें कि गोमिया थाना कांड संख्या 23/2022 दिनांक 20 फरवरी 2022 में सरकारी अनाज की कालाबाजारी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 तथा भादवि की धारा 188 एवं 120 (बी) के तहत दर्ज किया गया।

इस मामले के वादी तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोमिया कपिल कुमार थे, जिन्होंने थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन में बताया गया था कि 19 फरवरी 2022 की रात करीब 8:09 बजे तुलबुल पंचायत की कुछ महिलाओं ने मोबाइल के माध्यम से सूचना दी कि तुलबुल की डीलर डोली रानी डे द्वारा सरकारी अनाज की कालाबाजारी की जा रही है।
सूचना मिलने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी को वाहन जब्त करने का अनुरोध किया गया और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्वयं घटनास्थल पहुंचे। जांच के दौरान पीडीएस दुकान से करीब 25 फीट दूर खड़ी महिंद्रा पिकअप वैन संख्या JH10AC 4021 में 30 बोरा चावल लदा पाया गया, जिसका कुल वजन लगभग 15 क्विंटल बताया गया। इसके अलावा गोदाम की जांच में 40 पैकेट चावल एवं 45 पैकेट गेहूं बरामद किया गया।
पुलिस ने चावल लदे वाहन को जब्त कर गोमिया थाना लाया था। आवेदन में कहा गया था कि कोरोना काल में सरकार द्वारा जनता के बीच विशेष रूप से अनाज वितरण किया जा रहा था, ऐसे समय में सरकारी अनाज की कालाबाजारी गैरकानूनी एवं दंडनीय अपराध है। मामले में डीलर डोली रानी डे, वाहन मालिक तथा चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी।












